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हाईकोर्टः पलामू प्रमंडल में अवैध खनन जांच मामले में सीबीआई और ईडी को नोटिस

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By CourtNews Desk On 16 Jul, 2024
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हाईकोर्टः पलामू प्रमंडल में अवैध खनन मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. बीआर सारंगी और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव ने 2019 में जनहित याचिका दायर कर पलामू प्रमंडल में हो रहे अवैध खनन की जांच करवा कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। पिछले वर्ष इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसआईटी गठन के आदेश दिया था। आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में खनन पदाधिकारी तथा भू तत्व अधिकारी के साथ एसआईटी प्रमुख असीम विक्रांत मिंज ने पलामू प्रमंडल में हो रहे अवैध खनन की जांच की थी।

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हाई कोर्ट को सौंपे गए रिपोर्ट में भी पलामू प्रमंडल के विभिन्न स्टोन क्रेशर ,कोयला व बालू के उत्खनन में अनियमितता की बात सामने आई थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि एसआईटी ने जांच मे लापरवाही बरती है । क्योंकि इस एसआईटी रिपोर्ट में अवैध खनन की बात तो स्वीकारी गई थी परंतु ग्राउंड स्तर पर बड़े स्तर पर हो रहे अवैध खनन को दर्शाया नहीं गया था। पलामू के छतरपुर हरिहरगंज ,चैनपुर ,सतबरवा और गढ़वा के रंका ,चिनिया , बिश्रामपुर लातेहार के महुआडांड़ ,बालूमाथ,हेरगंज आदि इलाकों में नियमों के विरुद्ध पत्थरों व बालू का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। सैकड़ो पत्थर क्रशर नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे हैं। बहुत से पत्थर क्रशर स्कूल के नजदीक ,हाईवे के नजदीक तथा ग्रामीण बसावट के बीच में संचालित हो रहे हैं।

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खनन पदाधिकारी ,अंचल अधिकारी स्थानीय प्रशासन के सहयोग व राजनीतिक संरक्षण में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। याचिका में इस बात का भी उल्लेख है कि दर्जनों पत्थर माइंस 100 फीट गहराई तक उत्खनन कर खुला छोड़ दिया गया है। गढ़वा में बालू का अवैध भंडारण और उत्खनन जोरों पर है। पंकज यादव के वकील राजीव कुमार ने कोर्ट में यह बताया कि खनन माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए सरकार इस पर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए जरूरत है कि पलामू प्रमंडल में हो रहे अवैध खनन की जांच सीबीआई और ईडी से करा लिया जाए क्योंकि साहिबगंज में ईडी ने सैटेलाइट इमेजिनरी के माध्यम से अवैध खनन की जांच की है और पलामू प्रमंडल में भी इसी पैटर्न पर जांच जरूरी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर स्वीकृति देते हुए ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है।

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