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हाई कोर्ट का फैसला, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में CTET पास या पड़ोसी राज्य से TET परीक्षा पास अभ्यर्थी होंगे शामिल

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 20 Dec, 2023
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झारखंड हाई कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति में सीटेट (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) और दूसरे राज्यों से टेट (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करने वालों को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने झारखंड में 16001 सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी है।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर इन अभ्यर्थियों की सहायक आचार्य नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें तीन साल में झारखंड टेट ( जेटेट) परीक्षा पास करनी होगी। अगर झारखंड सरकार तीन साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी।

अदालत ने कहा सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित करे। इसके साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने उक्त मामले को निष्पादित कर दिया।

सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए जारी हुआ विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि चूंकि झारखंड में पिछले आठ वर्षों से राज्य सरकार ने जेटेट की परीक्षा नहीं ली है। ऐसे में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट परीक्षा पास की है या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास की है, वे सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

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अदालत ने ऐसे अभ्यर्थियों को लिए कुछ शर्त भी लगाई है। अदालत ने कहा कि अगर ऐसे अभ्यर्थी सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए चयनित हो जाते हैं तो उन्हें तीन वर्ष के में ही झारखंड सरकार द्वारा आयोजित जेटेट परीक्षा पास करनी होगी।

इस दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सीटेट और पड़ोसी राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वालों को सहायक आचार्य नियुक्ति में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्योंकि जेटेट परीक्षा में स्थानीय भाषा की परीक्षा होती है।

इस पर अदालत ने स्थानीय भाषा की परीक्षा की तैयारी के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार तीन साल में जेटेट परीक्षा नहीं लेती है तो अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस दौरान अदालत ने महाधिवक्ता से कोर्ट के आदेश पर सरकार का पक्ष लेने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकार के उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश लिया, उसके बाद कोर्ट के आदेश पर अपनी सहमति जताई।

झारखंड सीटेट पास अभ्यर्थी संघ ने दाखिल की याचिका

इसको लेकर झारखंड सीटेट पास अभ्यर्थी संघ की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने अदालत को बताया था कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 के बाद टेट परीक्षा नहीं ली है।

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राज्य में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसलिए शिक्षक नियुक्ति में सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाए। कोर्ट को बताया गया कि 23 अगस्त 2010 के एनसीटीई की गाइड लाइन के अनुसार अगर राज्य सरकार टेट परीक्षा नहीं लेती है तो दूसरे राज्य से टेट परीक्षा या केंद्र सरकार से सीटेट पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति में शामिल किया जायेगा।

प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि झारखंड में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है। ऐसे में सीटेट पास अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी खत्म हो रही है। करीब चार लाख अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने से से वंचित हो जाएंगे। इस संबंध में सूरज बिहारी मंडल एवं अन्य की ओर से भी सीटेट परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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