Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान हरमू नदी के उदगम स्थल से लेकर पूरे नदी के किनारे किए जा रहे अतिक्रमण की जांच के लिए वकीलों की एक कमेटी बनायी है।
वकीलों की कमेटी को 24 नंवबर को स्थल का निरीक्षण कर 30 नवंबर तक हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने रांची नगर निगम के नक्शा पास करने में वसूली के मामले में लिए गए स्वत: संज्ञान पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।
अदालत ने रांची के डीसी को वकीलों की कमेटी को स्थल निरीक्षण के दौरान पूरा सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी अदालत ने दिया है। कमेटी में अधिवक्ता सोनल जायसवाल, अमित कुमार और एक अन्य अधिवक्ता को शामिल किया गया है।
हरमू नदी के पास निर्माण का उठाया मुद्दा
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि रांची नगर निगम और आरआरडीए की ओर से नियमों की अनदेखी कर नक्शा पास किया जा रहा है। हरमू नदी उदगम स्थल हेहल के पास नगर निगम ने 14 तल वाले भवन का नक्शा पास किया है। डीएवी हेहल के पास हरमू नदी के किनारे अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है।
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड हाई कोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि नदी, डैम और जलाशयों के 15 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन इस आदेश का उल्लंघन कर नगर निगम 15 मीटर के दायरे में ही भवनों का नक्शा पास कर रहा है।
हरमू नदी के किनारे कई स्थानों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अदालत को बताया गया कि हेहल में नदी किनारे हो रहे निर्माण कार्य की शिकायत भी नगर निगम से की गयी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
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