Ranchi: देवघर के त्रिकुट रोपवे दुर्घटना के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट 28 अगस्त से विस्तृत सुनवाई करेगा। अदालत स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई कर रहा है।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने त्रिकुट रोपवे हादसे पर विस्तृत सुनवाई की तिथि निर्धारित की।
त्रिकुट रोपवे हादसे पर कंपनी के मांगी जानकारी
पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से रिपोर्ट दाखिल की गयी थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को शो कॉज जारी किया गया है।
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त्रिकुट रोपवे हादसे को लेकर कंपनी से पूछा गया है कि लापरवाही के कारण क्यों नहीं सरकार उसे काली सूची में डाल दे। लेकिन कंपनी की ओर से अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है।
बीआईटी मेसरा और सिंफर की रिपोर्ट भी प्रस्तुत
इस मामले में बीआईटी मेसरा और सिंफर की ओर से पहले ही रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी गयी है। सिंफर की रिपोर्ट में रोपवे के साफ्ट में बनाने के दौरान ही तकनीकी समस्या बतायी गयी थी।
वहीं, बीआइटी मेसरा की जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि रोपवे में कंपन (वाइब्रेशन) था। बता दें कि अप्रैल 2022 में त्रिकुट पहड़ी पर रोपवे दुर्घटना हुई थी।
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इसमें तीन लोगों की मौत हो गयी थी। हादसे को लेकर अखबारों में प्रकाशित खबर पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और इसकी सुनवाई कर रहा है।