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Promotion: हाईकोर्ट ने कहा- जैप-10 की महिला और पुरुष की एक साथ बनाएं वरीयता सूची

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 15 Dec, 2021
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Ranchi: Promotion झारखंड हाईकोर्ट ने जैप-10 में प्रोन्नति के लिए महिला और पुरुष आरक्षी की अलग-अलग वरीयता सूची की बजाय एक साथ तैयार करने का निर्देश दिया है। अदातल ने कहा कि राज्य सरकार छह सप्ताह में दोनों आरक्षियों की एक साथ वरीयता सूची जारी करें।

जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में महिला के साथ भेदभाव किया गया है, जो प्रथम दृष्टया संविधान का उल्लंघन प्रतीत हो रहा है। इस मामले में अब छह सप्ताह बाद सुनवाई होगी। इस संबंध में शांति किरण की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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प्रार्थी के अधिवक्ता शुभाशीष सोरेन ने अदालत को बताया कि वर्ष 2017 में डीजीपी के आदेश पर प्रोन्नति के लिए जैप-10 की महिला और पुरुषों की वरीय सूची अलग-अलग जारी की गई। इस दौरान पुरुष आरक्षी को प्रोन्नति दे दी गई, लेकिन महिला आरक्षी को अब तक प्रोन्नति नहीं मिली है।

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एक पद पर 20 सालों से काम कर रही है। उनकी ओर से कोर्ट से प्रोन्नति दिए जाने का आदेश देने का आग्रह किया गया। इस पर अदालत ने महिला व पुरुष आरक्षी की संयुक्त रूप से वरीयता सूची जारी करने का निर्देश सरकार को दिया।

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एनआईए के स्पेशल पीपी बने राजकुमार सहाय
सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजकुमार सहाय को एनआईए का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। वह एनआईए के विशेष अदालत में एनआईए की ओर से पक्ष रखेंगे। इससे पूर्व एनआईए की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन प्रसाद अदालत में पक्ष रख रहे थे।

एनआईए की अदालत में बुंडू के विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई जारी है। इसके अलावा राज्य के प्रतिबंधित संगठन के कुख्यात नक्सलियों द्वारा ठेकेदारों, उद्योगपतियों और व्यवसायियों से धमकी देकर लेवी की वसूली किए जाने से संबंधित अनेकों मामलों की सुनवाई भी हो रही है।

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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