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Appointment in FSL: हाईकोर्ट ने कहा- एफएसएल लैब में तीन माह में वैज्ञानिकों की नियुक्ति पूरी करे जेएसएससी

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 11 Dec, 2021
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Ranchi: Appointment in FSL झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को एफएसएल, रांची में रिक्त पदों पर तीन माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि एफएसएल में किसी भी हाल में आउटसोर्सिंग के जरिए काम नहीं कराया जा सकता।

जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अदालत से चार माह का समय मांगा। लेकिन कोर्ट ने तीन माह में ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा। अदालत ने कहा कि इस मामले में पहले ही काफी विलंब हो चुका है। अब ज्यादा विलंब नहीं किया जा सकता।

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सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। अदालत ने गृह सचिव से पूछा कि बिना कोर्ट के सूचना दिए कैसे नियुक्ति के विज्ञापन को रद कर दिया गया। उन्होंने कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से नई नियमावली बना ली गई है।

अब उसे तहत ही नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि हाई कोर्ट के निर्देश पर जेएसएससी ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में रिक्त विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की कर थी। इसके लिए 64 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने विज्ञापन रद कर दिया था। अदालत ने गृह सचिव को पेश होने का निर्देश दिया था।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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