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ट्रेन में सफर के दौरान युवक पर एसिड अटैक के मामले में हाईकोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 10 Apr, 2021
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Jharkhand High Court
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Ranchi: Acid Attack in Jharkhand झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में ट्रेन में सफर के दौरान साहेबगंज के पास गुमानी रेलवे स्टेशन पर एसिड अटैक के शिकार युवक मुकेश कुमार सोनी को मुआवजा देने के मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में प्रतिवादी ईस्ट सेंट्रल रेल डिविजन, धनबाद को नोटिस जारी किया है और रेलवे से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुप कुमार अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि मुकेश कुमार पर एसिड अटैक की घटना रेलवे की लापरवाही से हुई है। ट्रेन में तेजाब ले जाना प्रतिबंधित है, इसके बाद भी कोई व्यक्ति रेल में एसिड लेकर चलता है तो इसे रोकने की जिम्मेवारी रेलवे की है। रेलवे की लापरवाही से युवक एसिड अटैक का शिकार हुआ इसलिए मामले में रेलवे को भी मुआवजा देना चाहिए।

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इससे पूर्व सुनवाई के दौरान झालसा की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया सरकार की योजना के तहत पीड़ित युवक को तीन लाख मुआवजा देने का निर्णय हुआ है। प्रार्थी को उक्त राशि दे दी गई है। बता दें कि युवक मुकेश कुमार 26 जून 2016 को शिवनारायणपुर से पाकुड़ ट्रेन से सफर कर रहा था। इसी दौरान हगन शाह नामक एक व्यक्ति ने उसपर गुमानी रेलवे स्टेशन के करीब उसके चेहरे एसिड फेंक दिया, जिससे उसका एक कान जल गया है।

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इस घटना को लेकर बरहरवा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में सरकार की पीड़ित मुआवजा योजना के तहत डालसा ने पीड़ित को मुआवजा के लिए कागजातों के साथ 26 अगस्त 2016 को बुलाया गया था। लेकिन पीड़ित की ओर से संबंधित कागजात जमा करने के बाद भी तीन लाख रुपये का मुआवजा नहीं मिल पाया था। जिसके बाद प्रार्थी ने दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट में मुआवजा के लिए याचिका दाखिल की थी। जिसपर सुनवाई के बाद इसपर कोर्ट ने झालसा से रिपोर्ट मांगा था।

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देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

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