high court news

प्रोन्नति मामलाः आदेश का अनुपालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने जेयूवीएनएल के एमडी के वेतन पर लगाई रोक

Devesh Ananad
By Devesh Ananad On 12 Mar, 2021
1 min read • 1.2k views
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Jharkhand High Court
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने प्रोन्नति का आदेश देने का बाद भी उसका अनुपालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मामले में जेयूवीएनएल के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी है।

अदालत ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक उनके वेतन पर रोक रहेगी। अदालत इस मामले में दाखिल अवमाननावाद पर शुक्रवार को सुनवाई कर रही थी।

जेयूवीएनएल के कार्यपालक अभियंता अताउर्र रहमान को मुख्य अभिंयता के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गई। जबकि इनसे कनीय अधिकारियों को प्रोन्नति दे दी गई।

See also  Court News: Ranchi हिंसा मामले में 5 को 2-2 साल की सजा, कोर्ट 10-10 हजार का लगाया जुर्माना

इसे भी पढ़ेंः आज ही निकाल लें बैंकों से पैसे, निजीकरण के विरोध में कल से चार दिनों तक बंद रहेंगे सभी बैंक

इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रोन्नति दिए जाने का निर्देश देने का आग्रह किया था। इनकी याचिक पर वर्ष 2017 में एकलपीठ ने जेयूवीएनएल को वर्ष 2004 से इन्हें प्रोन्नति देने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता जेपी झा ने अदालत के बताया कि इस मामले में आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, तो अवमानना याचिका दाखिल की गई है। इस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और एमडी के वेतन पर रोक लगा दिया।

See also  Amendment in the University Act: हाईकोर्ट ने पूछा- एक्ट में संशोधन के पीछे क्या है मंशा, बताए सरकार

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि प्रार्थी को वर्ष 2004 से प्रोन्नति प्रदान की जाए। जब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तब तक उनके एमडी के वेतन पर रोक रहेगी।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Devesh Ananad

Devesh Ananad

देवेश आनंद को पत्रकारिता जगत का 15 सालों का अनुभव है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान में काम किया है। अब वह इस वेबसाइट से जुड़े हैं।

Leave a Comment