रांची: JPSC AE Exam झारखंड हाई कोर्ट की ओर से सहायक अभियंता की नियुक्ति के विज्ञापन को रद करने के खिलाफ झारखंड सरकार व जेपीएससी ने खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल कर दी है।
सरकार की अपील में कहा गया है कि एकल पीठ का आदेश गलत है। रिक्त पदों की गणना और नियुक्ति करना सरकार का अधिकार क्षेत्र का मामला है। राज्य सरकार ने सहायक अभियंता नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था।
जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।जेपीएससी कहना है कि सरकार की अधियाचना पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
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एकल पीठ ने 21 जनवरी को सहायक अभियंता की नियुक्ति के विज्ञापन को यह कहते हुए रद कर दिया था कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण लागू होने की तिथि से मान्य होगा।
अदालत ने कहा कि वर्ष 2019 में सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने का कानून लागू हुआ था। ऐसे में वर्ष 2015 के रिक्त पदों पर इन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।
अदालत ने विज्ञापन को रद करते हुए दोबारा वर्ष के अनुसार आरक्षण का प्रविधान करते हुए विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया। 542 सहायक अभियंता के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी थी।