रांचीः Horse Trading In RajyaSabha वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मला देवी और एडीजी अनुराग गुप्ता के बीच हुई बातचीत की कथित रिकॉर्डिंग की जांच करने की छूट प्रदान की है।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस केस के अनुसंधान अधिकारी से कहा है कि यदि वह जरूरी समझे और जांच के दौरान एफएसएल जांच कराना महसूस होता है तो इसके लिए वह समय सीमा के अंदर कोर्ट में आवेदन से सकते हैं।
एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा है कि राज्यसभा चुनाव मामले में उनके खिलाफ निर्मला देवी पर दबाव देने के लिए बातचीत की है।
उसकी वैधता की जांच नहीं की जा रही है। इसके लिए वह कई बार आग्रह कर चुके हैं, लेकिन फॉरेंसिक जांच नहीं की जा रही है। जबकि जिससे बातचीत की गई है उस मोबाइल की जांच कराना जरूरी है।
इस पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस केस के अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देश दिया। वर्ष 2016 में निर्मला देवी ने एडीजी अनुराग गुप्ता पर आरोप लगाया है कि वह राज्यसभा चुनाव में उनको प्रलोभन दे रहे थे। उन्हें एडीजी के घर पर बुलाया गया था। बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उनके पास है।