Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने चोरी का ट्रक बेचकर मिले 10 लाख 5 हजार रुपये और मोबाइल फोन को छुड़ाने से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। मामला पाकुड़ निवासी आरोपी राजीबुल शेख उर्फ राजीव से जुड़ा है। अदालत ने अपर सत्र न्यायाधीश-IV, धनबाद के आदेश को सही ठहराते हुए याचिका निरस्त कर दी। मामला गोविंदपुर थाना कांड संख्या 283/2025 से संबंधित है। पुलिस अनुसंधान के अनुसार, आरोपी ने सूचक (ट्रक मालिक) का चोरी हुआ ट्रक बेचकर 10,05,000 रुपये हासिल किए थे।
आरोपी की ओर से दलील दी गई कि जब्त रकम उसकी पत्नी द्वारा एक जमीन बिक्री के एग्रीमेंट के एवज में ली गई एडवांस राशि है। हालांकि, अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि जब जमीन आरोपी के नाम पर थी, तो उसकी पत्नी द्वारा एग्रीमेंट करने का कोई औचित्य नहीं बनता। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनन संपत्ति के असली मालिक को ही उसका हक मिलने का प्रावधान है। मोबाइल पर भी मालिकाना हक का कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

