Ranchi News: राजधानी रांची की एक विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने सोमवार को नाबालिग से यौन शोषण के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी मोहम्मद साजिद को दोषी पाते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार जेल में बंद है।
घटना की पृष्ठभूमि और शिकायत
यह पूरा मामला अगस्त 2025 का है, जब पीड़िता ने रांची के अरगोड़ा थाना में आरोपी के खिलाफ लिखित प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। पीड़िता के अनुसार, मंदिर से वापस लौटने के दौरान आरोपी मोहम्मद साजिद ने उसे रास्ते में रोका और जूस पीने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बाद में अदालत के समक्ष दर्ज कराए गए अपने न्यायिक बयान में भी इन सभी आरोपों का पूरी दृढ़ता से समर्थन किया था।
कानूनी धाराएं और अदालती कार्यवाही
अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 16 सितंबर 2025 को आरोपी के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 96, 123, 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किए थे।
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण गवाह और पुख्ता साक्ष्य पेश किए गए। इन गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अदालत ने मोहम्मद साजिद को नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और सोमवार को उसे यह सजा सुनाई।