Ranchi News: सिविल कोर्ट रांची के एडिशनल ज्यूडिशियल कमिश्नर (AJC-XV) की अदालत ने चुटिया थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में आरोपी रंजीत कुमार साहू को अग्रिम जमानत दे दी है। यह राहत दोनों पक्षों के बीच रांची मेडिएशन सेंटर (मध्यस्थता केंद्र) में हुए आपसी समझौते के आधार पर दी गई है। चुटिया थाने में मामले को लेकर 17 मई 2026 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात रांची ओवरब्रिज के पास प्रधान टावर स्थित ‘आर.आर. सैलून एंड स्पा’ के मालिक रंजीत कुमार साहू से हुई थी। आरोप था कि रंजीत ने शादी का झांसा देकर पिछले 5 वर्षों से उसका यौन शोषण किया और उससे ₹5 लाख भी ले लिए। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने साफ मना कर दिया और पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद, 23 अप्रैल 2026 को आरोपी की सहयोगियों (ब्यूटी सोनी और पूनम सिंह राजपूत) ने दुकान में आकर पीड़िता के साथ मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गई थी। मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 118(4), 66 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत की कार्रवाई और जमानत का आधार
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील श्री प्रेम चंद बड़ाईक ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठा फंसाया गया है और आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष (APP) श्री सिद्धार्थ सिंह और पीड़िता की वकील सुश्री मधुमिता रॉय ने अदालत को सूचित किया कि दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से रांची मेडिएशन सेंटर में अपने विवाद को सुलझा लिया है। पीड़िता ने खुद अदालत में उपस्थित होकर बयान दिया कि वह अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है।
अदालत का आदेश:
अदालत ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते और मेडिएशन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आरोपी रंजीत कुमार साहू की अग्रिम जमानत याचिका (A.B.P. No. 1341/2026) स्वीकार कर ली। अदालत ने आरोपी को दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत (Trial Court) में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सरेंडर या गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे ₹20,000 के दो मुचलकों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।

