रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में कृषि विभाग में सहायक निदेशक की नियुक्ति मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में जेपीएससी की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है। जेपीएससी के जवाब पर प्रार्थी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई। अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया।
इस मामले में सागर खुराना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि जेपीएससी ने कृषि विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। लेकिन परीक्षा से पहले ही जेपीएससी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों से शैक्षणिक प्रमाण पत्र के फोटो कॉपी आयोग में जमा करने का निर्देश दिया है, जो कि गलत है। ऐसा सिर्फ सत्यापन के दौरान ही किया जा सकता है।
इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि जेपीएससी कभी भी नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति मांग सकता है। आयोग की ओर से सभी अभ्यर्थियों से दस्तावेज मांगे हैं, जो कि कानूनी रूप से सही है। इसके बाद प्रार्थी की ओर से जेपीएससी के जवाब पर उत्तर देने के लिए समय मांगा गया।
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