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Civil Court News: पुलिस पर फायरिंग मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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By CourtNews Desk On 29 Jan, 2026
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Civil Court News: पुलिस पर फायरिंग मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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Ranchi News: पुलिस पर फायरिंग के आरोपी अयान अंसारी उर्फ सिकंदर को कोर्ट से राहत नहीं मिली। सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त-17 की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अयान अंसारी 14 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उस पर रांची विधानसभा थाना से जुड़े बीएनएस की धारा 109(1), 61(2), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज है। मामले में बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसका नाम एफआईआर में नहीं है और न ही उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है।

वहीं, राज्य की ओर से जमानत का विरोध करते हुए आरोपों को गंभीर बताया गया। कोर्ट ने रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद पाया कि आरोपी ने अपने कथित बयान में घटना स्थल पर मौजूद होने और एक व्यापारी की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात स्वीकार की है। साथ ही पुलिस पर फायरिंग और अवैध हथियार रखने के आरोप भी गंभीर प्रकृति के हैं। मामले की जांच अभी जारी है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को नियमित जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

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