
डिस्चार्ज याचिका खारिज, अब आरोप तय होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी
Ranchi News: मनरेगा घोटाले की राशि का मनी लॉन्ड्रिंग करने में सहयोग करने के आरोप में घिरे अभियुक्त अभिषेक झा को अदालत से बड़ा झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका को सोमवार को अदालत ने खारिज कर दिया। यह आदेश पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सुनाया। अभिषेक झा की डिस्चार्ज याचिका पर 16 जनवरी को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने अपना सुरक्षित आदेश सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद अब अभिषेक झा के खिलाफ पीएमएलए के तहत आरोप गठन की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
निर्दोष होने का किया था दावा
अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए 16 जून को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई के दौरान उसके अधिवक्ता ने अदालत में लिखित बहस (Written Submission) भी प्रस्तुत की थी। इस मामले में सेवानिवृत्त इंजीनियर जय किशोर चौधरी भी आरोपी हैं। दोनों के खिलाफ आरोप तय किया जाना है। उल्लेखनीय है कि जय किशोर चौधरी की डिस्चार्ज याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
अन्य आरोपियों पर ट्रायल जारी
इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल समेत चार अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं और उनके विरुद्ध मुकदमा आगे बढ़ रहा है।
