Ranchi News: सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मंगलवार को देवघर के मोहनपुर थाना में दर्ज एक केस को निरस्त करने की मांग को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना जमा कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने पूर्व में दिए गए उस अंतरिम आदेश को भी अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें कहा गया था कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ इस मामले में किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि निशिकांत दुबे के खिलाफ मोहनपुर थाना में कांड संख्या 281/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज है। उसी प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक व्यक्ति जो बाजार से बैल खरीद बिक्री करता था, उसे घुसपैठिया बताते हुए उसके साथ मारपीट की थी और उसका बैल भगा दिया था।

