Ranchi: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी नवीन केडिया को एसीबी की विशेष अदालत से एक बड़ी अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम आदेश आने तक नवीन केडिया के खिलाफ कोई भी पीड़क (coercive) कार्रवाई नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि नवीन केडिया ने 30 अक्टूबर को अग्रिम जमानत (ABP) के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत शुक्रवार को इस पर सुरक्षित आदेश सुनाने वाली थी, लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी ओर से एक नई अर्जी दाखिल की गई, जिसमें जारी गिरफ्तारी वारंट को रद्द या वापस लेने का अनुरोध किया गया।
अदालत ने इस पर विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) से कहा कि वे 28 नवंबर को निर्धारित अगली तारीख से पहले इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने संबंधी यह अर्जी भी अग्रिम जमानत पर सुरक्षित आदेश के साथ विचाराधीन रहेगी। एसीबी की ओर से जांच में यह सामने आया है कि नवीन केडिया की कथित संलिप्तता शराब घोटाले से जुड़े लेन-देन और अन्य गतिविधियों में पाई गई है। इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

