Ranchi: अरगोड़ा-हरमू मार्ग पर 10 अगस्त को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जेल में बंद अपर बाजार निवासी आरोपी आदर्श राज उर्फ मोहित राज को आगे भी न्यायिक हिरासत में ही रहना पड़ेगा। सिविल कोर्ट रांची के न्यायायुक्त एके मिश्रा-1 की अदालत में गुरुवार, 4 सितंबर को उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने जमानत देने से इनकार किया। इससे पूर्व दाखिल याचिका पर लोक अभियोजक सिद्धार्थ सिंह ने लंबी बहस की। याचिकाकर्ता पर लगे आरोप को बहस के दौरान सही बताया। साथ ही कहा कि ऐसे आरोपी को जमानत पर छोड़ने पर जांच प्रभावित हो सकती है। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि मामले में निर्दोष है। जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। पुलिस को जांच में सहयोग करेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात याचिका खारिज कर दी। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 19 अगस्त को याचिका दाखिल की है।
इसी मामले में घटना के दूसरे दिन न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल जमानत याचिका को सुनवाई पश्चात 13 अगस्त को खारिज कर दी गई थी। सड़क हादसे में एक महिला और दो बच्चियों की मौत हो गई थी। जबकि गंभीर रूप से जख्मी दो लोग इलाजरत है। हादसे के बाद एसयूवी(फॉर्च्यूनर)चालक आदर्श राज को मौके पर पहुंची पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तब से वह जेल में है। घटना को लेकर चालक के खिलाफ अरगोड़ा थाना में हत्या, साक्ष्य मिटाने समेत अन्य आरोप के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।