Ranchi: बोकारो जिले के तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ वनभूमि घोटाले में जेल में बंद इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को झटका लगा है। दोनों की ओर से दाखिल जमानत याचिका को सिविल कोर्ट रांची स्थित सीआईडी कोर्ट ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलीलें दी कि मामले में दोनों निर्दोष है। कोई आरोप नहीं बनता है। वहीं एपीपी ने जमानत का विरोध करते हुए दलीलें दी कि केस डायरी में दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। जमानत नहीं देने का अनुरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पिछली सुनवाई में केस डायरी की मांग की थी। सीआईडी ने दोनों आरोपियों को 12 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से जेल में है। दोनों ने एक साथ 21 जुलाई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की थी।
Ranchi/CID: वनभूमि घोटाला: इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को नहीं मिली जमानत, सीआईडी कोर्ट ने खारिज की याचिका

