Ranchi: सीपीआई(माओवादी) नक्सलियों ने पुलिस गश्ती दल पर हमला कर चार जवानों की हत्या करने और हथियार लूट लिए जाने के मामले में आरोपी संजय गंझू को रांची की एनआईए की अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर एनआईए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एनआईए की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने याचिका खारिज कर दी। वह उक्त मामले में जनवरी 2020 से लगातार न्यायिक हिरासत में है। घटना का अंजाम 22 नवंबर 2019 को दिया गया था। एनआईए की जांच में संजय गंझू को माओवादी संगठन का ओवर ग्राउंड वर्कर बताया गया, जिस पर हमले से पहले निगरानी व सूचना देने का आरोप है।
घटना को लेकर लातेहार के चंदवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसे एनआईए ने साल 2020 में टेक ओवर कर जांच प्रारंभ की थी। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस गश्ती दल ने चंदवा में लुकैया मोड़ के पास पीसीआर वाहन को रोका। इस बीच, प्रतिबंधित संगठन यानी सीपीआई (माओवादी) के कैडरों, जो पहले से वहां इंतजार कर रहे थे, ने पुलिस गश्ती दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की और चार पुलिस कर्मियों को मार डाला। उन्होंने पुलिस दल के हथियार और गोला-बारूद भी लूट लिया था।

