झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए स्वास्थ सचिव अजय कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने राज्य के डीजीपी को स्वास्थ्य सचिव को शुक्रवार को शाम चार बजे तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश
डॉ दीनानाथ पांडेय की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को हाजिर होने का आदेश दिया था। लेकिन शुक्रवार को उनके कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर वारंट जारी किया है। अदालत ने कहा कि डीजीपी उक्त वारंट का तामीला कराते हुए यह सुनिश्चत करें कि स्वास्थ्य सचवि शुक्रवार की शाम चार बजे तक कोर्ट में उपस्थित हों।
इससे पहले स्वास्थ्य सचिव की ओर से हाई कोर्ट में आईए याचिका दाखिल कर कोर्ट में उपस्थिति से छूट मांगी गई थी। आवेदन में कहा गया था कि वह अवकाश पर हैं, इसलिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। लेकिन अदालत ने उनके उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है।
हजारीबाग के पूर्व सिविल सर्जन डॉ दीनानाथ पांडेय की अवमानना याचिका कर कहा है कि पूर्व में कोर्ट ने उनके पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती को देने का आदेश सरकार को दिया था। लेकिन उक्त आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है। पिछली सुनवाई के दौरान आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट ने सचिव को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन सचिव हाजिर नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने वारंट जारी किया।