बैंक अधिकारी बनकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले पांच साइबर अपराधियों से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में 20 जुलाई को फैसला आएगा। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की है। मामले में आरोपी गणेश मंडल उसका बेटा प्रदीप मंडल, संतोष मंडल उसका बेटा पिंटू मंडल, अंकुश कुमार मंडल ट्रायल फेस कर रहा है। फैसले के दिन सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश है। चार आरोपी जमानत पर है। जबकि अंकुश मंडल न्यायिक हिरासत में है।
सभी आरोपी जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मिरगा गांव निवासी है। इन आरोपियों पर फर्जी पते पर सिम कार्ड लेने और बैंक अधिकारी बनकर लोगों को कॉल करके साइबर अपराध करने का आरोप है। मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतीश कुमार ने 24 गवाहों को प्रस्तुत किया है। साथ ही काफी संख्या में दस्तावेज को चिन्हित कराया गया है। ईडी ने साइबर अपराध के किसी मामले में पहली बार छह अगस्त 2018 को मनी लाउंड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी करते हुए ईडी ने 27 मई 2019 को पांचों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में पांचों आरोपियों के खिलाफ 13 दिसंबर 2019 को आरोप गठित किया गया था।