हत्या के आरोप में ट्रायल फेस कर रहा तीन आरोपियों रोपणा उरांव, रवि साहू एवं देवनारायण उरांव को अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। रोपणा उरांव हत्याकांड के बाद से ही जेल में है। वह करीब छह साल तक जेल में रहा। दो आरोपी जमानत पर था। हत्या की घटना का अंजाम जुलाई 2018 में दिया गया था।
तीनों पर चान्हो निवासी मुन्ना उरांव की हत्या करने का आरोप था। घटना को लेकर मृतक की पत्नी ने चान्हो थाना में प्राथमिकी(कांड संख्या 8/2018) दर्ज कराई थी। लेकिन गवाही के दौरान कई कोशिशों के बावजूद वह गवाही देने अदालत नहीं पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पत्नी घटना के कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर कहीं और जाकर रह रही है। जिसे पुलिस खोज नहीं सकी। सूचक की गवाही नहीं हो पाने के कारण आरोपियों को लाभ मिला।