झारखंड हाईकोर्ट ने बच्चों से जुड़ी संस्थानों के रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। बचपन बचाओ आंदोलन की जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ बीआर सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने यह निर्देश दिया। अदालत ने चार सप्ताह बाद सरकार को प्रगति रिपोर्ट पोश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य के सभी जिलों के जेजे बोर्ड, सीडब्ल्यूसी में पद रिक्त हैं।
बाल संरक्षण आयोग में भी पद रिक्त हैं। पद रिक्त रहने से बच्चों से जुड़े मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से बताया गया कि कुछ जिलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है। शेष जिलों में भी जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस पर अदालत ने एक माह में सभी पदों को भरने का निर्देश दिया।