Court News: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त पश्चिम बंगाल के पुरूलिया निवासी मिथुन महतो को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसपर 10 हजार रुपयेका जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
22 मई को अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था। घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने नगड़ी थाना में चार अगस्त 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करते हुए अभियुक्ति को गिरफ्तार कर लिया था।
फरवरी 2022 में हुआ था गिरफ्तार
अभियुक्त को पुलिस ने 19 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में ही है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त मिठाई दुकान में काम करता था। उसी में नाबालिग भी काम करती थी। दोनों में दोस्ती हुई और अभियुक्त ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसकी जानकारी परिजन तब हुई, जब वह गर्भवती हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।
अभियुक्त ने जुवेनाइल होने का ठोका था दावा
अभियुक्त जेल में रहते हुए अपने वकील के माध्यम से पिछले महीने जुवेनाइल होने की याचिका दाखिल की थी। अभियुक्त की ओर से किसी प्रकार का कोई जन्म प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया गया। अदालत ने उसकी उम्र की जानकारी लेने के लिए मेडिकल बोर्ड को लिखा। मेडिकल बोर्ड ने 4 अप्रैल 2024 को उसकी उम्र 26 से 28 साल के बीच बताया। जिसके आधार पर अदालत ने उसकी जुवेनाइल याचिका खारिज कर दी। अभियुक्त ने अपने याचिका में कहा था कि घटना के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी। जबकि मेडिकल बोर्ड के अनुसार उसकी उम्र घटना के समय 23 साल से अधिक थी।