रांची: बरियातू के चेशायर होम रोड जमीन की अवैध खरीब- बिक्री और अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश की जमानत पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को ईडी और प्रेम प्रकाश का पक्ष सुनने के बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रेम प्रकाश के खिलाफ ईडी ने अवैध खनन और चेशायर होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
प्रेम प्रकाश की ओर से कहा गया कि प्रार्थी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। इसका कोई दस्तावेज ईडी के पास नहीं है। ऐसे में ईडी का यह कहना पूरी तरह से गलत है कि अवैध खनन में वे प्रेम प्रकाश पंकज मिश्रा के सहयोगी हैं तथा उन्हें अवैध खनन की राशि मिलती थी। ईडी की जांच में किसी ने भी इस तरह की बात अपने बयान में नहीं कही है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। ईडी की ओर से प्रेम प्रकाश की जमानत का विरोध किया गया। ईडी ने कहा कि अवैध खनन में प्रेम प्रकाश भी मदद करते थे और उन्हें भी इसकी राशि पहुंचती थी। पंकज मिश्रा के साथ संबंध होने का साक्ष्य भी ईडी के पास है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है।