Supreme Court: सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को जेल से निकलने के लिए इंतजार करना होगा। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ में 8 जुलाई को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित थी। आगे की सुनवाई के लिए 30 जुलाई(सूचीबद्ध होने की संभावना ) की तारीख सूचीबद्ध की गई है।
निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने पीएमएलए कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। वहां से भी राहन नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए नवंबर 2023 में एसएलपी दाखिल की है। जिस पर सुनवाई जारी है। छवि रंजन को ईडी ने सेना के कब्जेवाली जमीन फर्जीवाड़े में संलिप्त होने के आधार पर 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद है।
मामले में हो चुका है आरोप तय ः
सेना के कब्जेवाली जमीन फर्जीवाड़े में छवि रंजन के खिलाफ 8 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट में आरोप गठित कर दिया गया है। इससे उनको गहरा झटका लगा है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी इसको आधार बना सकती है। यह बता दें कि छवि रंजन चेशायर होम रोड के एक एकड़ जमीन फर्जीवाड़े में हिरासत में हैं। उस मामले में भी आरोप गठन पर सुनवाई लंबित है।