Ranchi: RMC News झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मान्या पैलेस सहित पांच बैंक्वेट हॉल सील के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रांची नगर निगम के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने नगर निगम को सभी का पक्ष सुनने के बाद दोबारा आदेश पास करने का निर्देश दिया है।
रांची नगर निगम ने मान्या पैलेस, पाही पैलेस, गीतांजलि बैंक्वेट हॉल, आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल, चंद्रगृह भवन को 22 जून को सील करने का आदेश दिया था। इसी आदेश को सभी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि रांची नगर निगम की ओर से 22 जून को एक नोटिस जारी कर रांची के पांच बैंक्वेट हॉल को सील करने की बात कही गई थी। लेकिन उन्हें उक्त नोटिस नहीं मिली है। इसके अलावा नोटिस जारी करने में निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है।
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निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि इस मामले में निगम का नोटिस अखबार में प्रकाशित किया गया था। प्रार्थियों को बैंक्वेट हाल के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था। लेकिन उन्होंने उसमें सुधार नहीं किया। वहीं, इस मामले में हाई कोर्ट ने भी पहले एक आदेश दिया है।
जिसके तहत लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है। लेकिन प्रार्थियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया। इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद प्रार्थियों की ओर से इस बात की अंडर टेकिग की दी गई थी कि बैंक्वेट हॉल में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। इस पर अदालत ने नगर निगम के आदेश को स्थगित करते हुए उससे जवाब मांगा था।