Ranchi: RIMS झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स से वहां पर रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि वर्तमान में कितने पद सृजित है, कितने पदों पर नियमित नियुक्ति की गई है और कितने पदों पर संविदा के जरिए लोग काम कर रहे हैं। रिम्स के हालात पर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने उक्त आदेश दिया है।
इस दौरान रिम्स के निदेशक अदालत में सशरीर हाजिर हुए। उनकी ओर से पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में अमर्यादित व्यवहार के लिए बिना शर्त लिखित माफीनामा दाखिल किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उन्हें व्यक्तिगत हाजिरी से छूट प्रदान कर दी। इस दौरान रिम्स की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश पर सीटी-स्कैन मशीन सहित अन्य चिकित्सकीय उपकरण लगा दिए गए हैं और उपकरण काम कर रहे हैं।
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इसके अलावा जीनोम सिक्वेसिंग मशीन भी जल्द खरीद ली जाएगी। इसके लिए कार्यादेश भी जारी कर दिया गया है। इस पर अदालत ने रिम्स से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। अदालत ने रिम्स से पूछा कि वर्तमान में कितने पद स्वीकृत हैं। कितने पदों पर नियमित नियुक्ति की गई है और कितने पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी माह में होगी।
बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान रिम्स में पीएम जनऔषधि केंद्र के बंद होने के मामले में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान रिम्स निदेशक भी ऑनलाइन कोर्ट में जुड़े थे। इस दौरान उनका व्यवहार कोर्ट के मर्यादा के अनुकूल नहीं था। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। उनकी ओर से इसके लिए कोर्ट से लिखित माफीनामा दाखिल करने का आग्रह किया गया। लेकिन उनकी ओर से दाखिल शपथ पत्र में अपने व्यवहार के लिए माफी नहीं मांगी गई थी। जिसपर कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था।