Court News: अपर न्याययुक्त एमके वर्मा की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर प्रेमिका का शारीरिक शोषण करने के आरोपी प्रेमी विनय कुमार पासवान को 12 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 26 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नही देने पर आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़िता और आरोपी दोनों के बीच 4 साल से प्रेम संबंध था।
शादी का झांसा देकर बनाया संबंध
आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर चुटिया के एक होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया था। बाद में शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी शादी करने से मुकर गया। मामले को लेकर पीड़िता के बयान पर चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
मामले में अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के पिता सहित 5 को गवाह बनाया था। ट्रायल के दौरान पीड़िता के पिता की मृत्यु हो गई। मामले में अभियोजन पक्ष ने 4 गवाह का बयान दर्ज कराया। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। मामले में आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद है।