Ranchi: झारखंड राज्य की निचली अदालतों में चली आ रही मार्निंग कोर्ट की व्यवस्था को झारखंड हाईकोर्ट ने आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। राज्य की निचली अदालतों में मार्निंग कोर्ट की व्यवस्था जो अप्रैल से जून तक जारी रहती थी। इस दौरान अदालतें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बैठती थी। व्यवस्था समाप्त करने अब अदालतें नियमित रूप से सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज प्रसाद ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि पिछली बार हाईकोर्ट ने 12 मार्च 2025 को मार्निंग कोर्ट की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। अगले दिन 13 मार्च को मार्निंग कोर्ट की व्यवस्था को बरकरार रखने की सूचना मिली।
पुन: 13 दिनों बाद 26 मार्च को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नई अधिसूचना जारी कर कहा कि मार्निंग कोर्ट की व्यवस्था को आरंभ न करने को कहा है। इस पर रांची जिला बार एसोसिएशन के महासचिव संजय कुमार विद्रोही ने कहा कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल और सिविल कोर्ट प्रशासन को मार्निंग कोर्ट पर मंतव्य मांगा गया था। संजय कुमार विद्रोही ने दोनों जगह मार्निंग कोर्ट की व्यवस्था बरकरार रखने की वकालत की थी। बुधवार को जारी सूचना के बाद काफी संख्या में अधिवक्ताओं को निराशा हुई है।