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रांचीः पत्नी और बच्ची की हत्या के जुर्म में फांसी की सजायाफ्ता को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, किया मामले से बरी

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रांचीः झारखंड हाईकोर्ट से हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र निवासी फांसी की सजायाफ्ता आनंद कुमार दांगी को बहुत बड़ा राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आनंद कुमार दांगी को रिहा कर दिया है। उसकी फांसी की सजा सुनाए जाने को कंफर्म करने को लेकर राज्य सरकार की याचिका और सजा के खिलाफ आनंद कुमार दांगी की अपील पर सुनवाई पश्चात फैसला सुनाया है। खंडपीठ ने पत्नी एवं बच्ची के हत्या मामले में फांसी की सजा पाए अभियुक्त आनंद कुमार दांगी को साक्षय के अभाव में रिहा कर दिया।

4 सितंबर 2023 में हजारीबाग के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह कसिका एम प्रसाद की अदालत ने उसको दोषी पाकर फांसी की सजा सुनायी थी। आरोप है कि आनंद दांगी ने वर्ष 2018 में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं उसने घर में सो रही डेढ़ साल की बच्ची को भी कुएं में फेंक दिया था। अभियुक्त ने हत्या से ठीक पहले पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। जांच में पाया गया कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। हजारीबाग की निचली अदालत ने आनंद कुमार दांगी को हत्या के जुर्म फांसी की सजा सुनाई थी। पुलिस ने वर्ष 2018 में मृतिका अंगिरा कुमारी के पिता प्रीतम दांगी के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ चौपारण थाना में कांड संख्या 312/ 2018 दर्ज किया था।

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