Ranchi: मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही योजना पर रोक लगाने के लिए दायर विष्णु साहू की याचिका चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने खारिज कर दी।
सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अगस्त में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि एक दो माह में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे अकाउंट के माध्यम से पैसे नहीं दे सकती है। राज्य सरकार पब्लिक पर्पस के लिए पैसा देती है, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से ही सरकार चलती है। सरकार का काम पैसे को उस योजना में लगाना होता है जिससे पब्लिक का फायदा हो, किसी को सीधे पैसा देना सही नहीं है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि चार माह से वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी पेंशन की योजनाएं नहीं चल रही हैं। विधानसभा चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की दलील को स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी।