Ranchi: रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त 6 की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में पिछले 3 साल से जेल में बंद आरोपी सूरज सिंह को जमानत देने से इनकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका अदालत ने सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। आरोपी को रेल थाना हटिया पुलिस ने 14 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।
रेल पुलिस ने हटिया प्लेटफार्म पर दो बैंग से 14 किलो और 12 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसके साथ बजरंग बहादुर को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके बैग से गांजा बरामद किया था। गिरफ्तारी के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। साथ ही एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में अभियोजन की ओर से गवाह प्रस्तुत किया जा रहा है।