Ranchi: झारखंड में बहुचर्चित मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ट्रायल का सामना कर रहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दोनों की ओर से पासपोर्ट रिलीज को लेकर दायर याचिकाओं को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी की ओर से एसपीपी अतीश कुमार ने बहस के दौरान कहा था कि पूजा सिंघल को हर तारीख में उपस्थित रहना है। जबकि अभिषेक झा का पासपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अदालत में जमा है।
ऐसे में मनी लाउंड्रिंग केस में देश के बाहर भेजने की अनुमति देने का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें अगस्त महीने में बेटी के नामांकन के लिए अमेरिका जाना है, इसलिए उनका पासपोर्ट रिलीज किया जाए। फिलहाल, दोनों का पासपोर्ट अदालत में जमा है और कोर्ट की अनुमति के बिना वे देश नहीं छोड़ सकते। इस मामले में जहां पूजा सिंघल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वहीं अभिषेक झा के खिलाफ आरोप तय किया जाना बाकी है। अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को देश छोड़ने की छूट देने के पक्ष में नहीं है, जब तक कि मामले में निर्णायक प्रगति न हो जाए।