Ranchi: मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का भय दिखाकर जबरन वसूली करने से जुड़े मामले के विशाल नायक को अदालत ने राहत देने से इनकार किया है। न्यायायुक्त की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई पश्चात खारिज कर दी है। आरोपी उक्त आरोप में 16 नवंबर से न्यायिक हिरासत में है। उस पर रंगदारी मांगने नहीं देने पर जेसीबी मशीनों, टर्बो ट्रक और अन्य वाहनों को जला देने का आरोप है। जिससे लगभग 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ।
सुनवाई के दौरान पीपी ने कहा कि याचिकाकर्ता का संबंध उस व्यक्ति से है, जिसके इशारे पर अपराध किया गया है। इसी मामले में छोटन लोहरा उर्फ अमित लोहरा एवं दीपक लोहरा और गोविंद कुमार की याचिका खारिज की जा चुकी है। आरोपियों ने बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर गांव में 6 अगस्त 2024 को चार वाहनों में आग लगा दिया था। घटना को लेकर बुढ़मू थाना के सब-इंस्पेक्टर संजीव कुमार के बयान पर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहां मौजूद मजदूरों को हाथ-मूंह बांधकर वाहन में आग लगा दी थी।