Ranchi/Judgment: मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोप से एक ही परिवार के 8 आरोपी बरी, नहीं पहुंचा कोई गवाह
Ranchi: सिविल कोर्ट रांची की न्यायिक दंडाधिकारी इला कंडपाल की अदालत ने आयरन रड से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर देने के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा एक ही परिवार के 8 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने डोरंडा थाना क्षेत्र के गांधी नगर हिनू निवासी स्व. राज कुमार साव के एक बेटा राहुल कुमार एवं छह बेटियां सरिका कुमारी, बबीता कुमारी, सुनिता कुमारी, अनिता कुमारी, तनु कुमारी उर्फ जानवी कुमारी, खुशी कुमारी एवं उनकी पत्नी प्रमिला देवी को बरी किया।
इन सभी के खिलाफ डोरंडा के बिरसा चौक निवासी प्रीति देवी ने मारपीट का आरोप लगाते हुए 4 सितंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि सभी आरोपियों ने घर में घुस कर मेरे पति को आयरन रड से मार कर जख्मी कर दिया था। लेकिन अदालत में गवाही के दौरान एक भी गवाह केस साबित करने के लिए नहीं पहुंचा।