Ranchi: खस्सी चोरी के विवाद को लेकर 20 साल पूर्व एक ही परिवार को सात लोगों की मौत के घाट उतारने के जुर्म में दोषी करार चारों अभियुक्तों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 7 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अपर न्यायायुक्त प्रथम की अदालत ने शनिवार को दोषी हरि महतो, विनोद महतो, टुसू नायक और झरिया महतो उर्फ झरिया मुंडा को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 20 फरवरी को दोषी करार दिया था। घटना का अंजाम 27 फरवरी 2005 की रात्रि 10 बजे दी गई थी। जब वह परिवार के सदस्यों के साथ सो रहे थे। घटना को लेकर प्रकाश महतो ने धुर्वा(तुपुदाना) थाना में कांड संख्या 42/2005 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान प्रकाश महतो का ही बयान अहम रहा। विवाद को लेकर अभियुक्तों ने एक मत होकर सूचक प्रकाश महतो के पिता मोहन महतो उर्फ बीरबल, उसकी सौतेली मां मंगरी देवी, उनकी नानी सोमारी देवी के साथ चार मासूम बच्चे आलोक महतो, अनिल महतो, सुनील महतो और उपेंद्र महतो की हत्या टांगी, बुलआ और डबली से मारकर हत्या कर दी थी।
कुछ इस तरह दिया गया था घटना का अंजाम:
विवाद को लेकर 27 फरवरी 2005 की रात्रि 10 बजे 16-17 लोगों ने मृतक के घर पर हमला बोल दिया था। सभी लोग अचानक घर पहुंचे और बंद दरवाजा को पीटने लगे। बार-बार दरवाजा खोलने को कह रहा था। जब नहीं खोला गया तो कुछ लोग झोपड़ी पर चढ़ गए। झोपड़ी के खप्पड़े को नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही कुछ लोग दरवाजे पर धारदार हथियार से लगातार वार कर रहे थे। जिससे दरवाजा टूट गया। सबसे पहले आरोपियों ने जल रहे दीया को बंद किया और एक-एक करके मौत का घाट उतार दिया।