Ranchi: जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड 6 आरोपियों की ओर से गिरफ्तारी को देखते हुए उससे बचने के लिए दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई पश्चात अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 20 और 21 फरवरी को सुनाएगी।
मामले में आरोपी अफसरों अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास एवं साधना जयपुरिया की ओर से दाखिल याचिका पर 20 फरवरी को एवं लखीराम बास्की की याचिका पर 21 फरवरी को आदेश सुनाएगी। छह में पांच आरोपियों ने एक फरवरी और साधना जयपुरिया ने 13 फरवरी को अग्रिम जमानत का गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। मामले में अब तक 27 आरोपियों ने गिरफ्तारी के डर से याचिका दाखिल कर रखी है।