Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग(जेपीएससी) प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर CBI Court ने गुरुवार को संज्ञान ले लिया है। इससे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मामले में सुनवाई पश्चात संज्ञान लिया। सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए 12 साल बाद बीते 4 मई को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद समेत 72 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन दाखिल चार्जशीट में अभियोजन स्वीकृति आदेश नहीं रहने के कारण अदालत ने संज्ञान नहीं ले सकी थी। संज्ञान लेने के बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी किया है। इसके लिए अदालत ने 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।
इन आरोपियों के खिलाफ अदालत ने लिया संज्ञान:
दिलीप कुमार प्रसाद, डॉ गोपाल प्रसाद सिंह, राधा गोविंद सिंह नागेश, शांति देवी, एलिस उषा रानी सिंह सीमा सिंह, बिनय कुमार मिश्रा, सुषमा नीलम सोरेंग, ज्योति कुमारी झा, कुँवर सिंह पाहन, अलका कुमारी, मोहन लाल मरांडी, राम नारायण सिंह, सुदर्शन मुर्मू, जेमेस सुरीन, जितेंद्र मुंडा, पुनम कच्छप, हेमा प्रसाद, डॉ. अरविन्द कुमार, डॉ. विजय बहादुर सिंह, डॉ. सिकरादास तिर्की, डॉ. (श्रीमती) समृता कुमारी, डॉ. बिजय प्रसाद सिंह, परमानंद सिंह, डॉ. हरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. अशोक कुमार झा, अनंत कुमार, राजीव कुमार, परमेश्वर मुंडा, संजीव कुमार, संतोष कुमार गर्ग, बिजय वर्मा, कमलेश नारायण, डॉ. सत्य ब्रत सिंह, डॉ. बीरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. चंदेश्वर प्रसाद सिंह, डॉ. हरेंद्र नारायण चौधरी, राज महेश्वर राम, हरिबंश पंडित, प्रदीप कुमार, चिंटू दोराई बुरू, सौरव प्रसाद, अनवर हुसैन, डॉ. ज्योति कुमार सिंह, अरविंद कुमार लाल, संजय पांडे, राजेश कुमार सिंह, संदीप दुबे, बिजय कुमार, सालिनी विजय, विजयेंद्र कुमार, दीपू कुमार, धीरेंद्र कुमार सिंह, साधना जयपुरियार, भागीरथ प्रसाद, मोहम्मद जियाउल अंसारी, दिनेश कुमार रंजन, सागर कुमार, ललन कुमार, पंकज कुमार शॉ, अंजना दास, स्मृता कुमारी, कुमुदिनी टुडू, प्रेमलता मुर्मू, लखी राम बास्की, रवीन्द्र गागराई, अनिल कुमार यादव, विकाश तिर्की, प्रवीण रोहित कुजूर, बिनय मनीष आर लकड़ा, अजय सिंह बड़ाईक, योगेन्द्र प्रसाद, राजेश्वर नाथ आलोक और जया राचेल मिंज के खिलाफ संज्ञान लिया है। आरोपियों को उपस्थिति के लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।