Ranchi: सिविल कोर्ट रांची के पोक्सो मामले की विशेष अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती करने के आरोप में अभियुक्त जावेद आलम को दोषी पाकर सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्ति 6 महीने साधारण कारावास काटनी होगी। अभियुक्त जगरनाथपुर थाना क्षेत्र के इंदरा नगर निवासी है। उसने घटना का अंजाम दो अक्तूबर 2021 को दिया था। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने जगरनाथपुर थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अभियुक्त को 4 अक्तूबर 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर अदालत ने युवक को दोषी पाकर सजा सुनाई है।