Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि याचिका के प्रार्थी अधिवक्ता हैं। इस कारण इस परीक्षा से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गयी है।
अदालत ने इसी मामले से जुड़े एक अन्य याचिका कोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रार्थी चाहे तो लंबित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर कर सकता है।
बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए थे। छात्रों ने प्रश्नपत्र लीक का आरोप लगाया था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गयी थी। इसके बाद सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। दरअसल,राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 2,025 पदों को भरने के लिए आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में 650,000 से अधिक आवेदक शामिल हुए थे।