Ranchi: सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 100 सीट सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने गुरुवार को मामले का सुनवाई करते हुए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को इस मामले में पांच अगस्त को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यह मामला कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। मामले की सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले सभी 101 प्रार्थियों की ओर से अपना ब्योरा कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में कर्मचारी चयन आयोग ने नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को लागू किया है जो गलत है और नियम के विरुद्ध है। इसीलिए इस रिजल्ट रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए।
आयोग की ओर से बताया गया नॉर्मलाइजेशन रूल की जानकारी नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में दी गयी थी। यदि यह रूल गलत है तो नियमावली को चुनौती दी जानी चाहिए, रिजल्ट और नियुक्ति पर रोक लगाने का आग्रह नहीं किया जा सकता। आयोग की ओर से कोर्ट के बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया है, यदि रिजल्ट या नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगायी जाती है तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगा।