Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में गैस एजेंसी के ग्राहकों को दूसरी एजेंसी में भेजे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने गैस कंपनी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसके तहत गैस एजेंसी के ग्राहकों को दूसरी गैस एजेंसी में स्थानांतरित किया जा रहा है। अदालत ने मामले में केंद्र सरकार और बीपीसीएल से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। इस संबंध में देवी गैस एजेंसी सहित 12 गैस एजेंसियों की ओर से
याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान गैस एजेंसियों की ओर से अधिवक्ता रूपेश सिंह ने अदालत को बताया कि 21 फरवरी 2025 को गैस कंपनी इंडेन और बीपीसीएल एक संकल्प जारी कर ग्राहकों का स्थानांतरण कर रही थी।
कंपनी की ओर से कहा गया था कि जो मजबूत गैस एजेंसी है और जहां ग्राहकों की संख्या अधिक है। वहां के ग्राहकों को कमजोर और कम ग्राहक वाली गैस एजेंसी को स्थानांतरित किया जाएगा। यह प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई थी। प्रार्थियों की ओर से बताया कि ग्राहक उनकी वर्षों की गाढ़ी कमाई हैं, जिनके लिए एजेंसी ने खर्च भी किया है। अब इनकी मेहनत का फल किसी दूसरी एजेंसी को कैसे दिया जा सकता है। स्थानांतरण के लिए न तो ग्राहक और न ही एजेंसी से अनुमति ली जा रही है। एकतरफा कार्रवाई उचित नहीं है। कंपनियों की ओर से कहा गया कि कंपनी और गैस एजेंसी के समझौते के तहत उन्हें ऐसा करने का अधिकार हैं। ग्राहक कंपनी को होते हैं, गैस एजेंसी के नही। इसलिए उनका आदेश उचित है। सुनवाई के बाद अदालत ने कंपनी के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।