Ranchi: राज्य में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेसा नियमावली लागू नहीं किए जाने पर बुधवार को कोर्ट ने मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में ही कई जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए सरकार को दे माह में नियमावली बना कर पेसा एक्ट लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन अब तक इसका पालन सरकार ने नहीं किया है।
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य को बने 25 साल होने जा रहे हैं। आदिवासियों के हितों और उनके उत्थान के लिए राज्य का गठन किया गया था, लेकिन आज तक सरकार पेसा एक्ट की नियमावली नहीं बना सकी। जैसे- तैसे राज्य में काम हो रहा है। जबकि पेसा एक्ट 1996 में ही बना था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि नियमावली लागू करने की प्रक्रिया जारी है। इस पर काम हो रहा है। राज्य में पंचायती राज अधिनियम और दूसरे एक्ट के माध्यम से पेसा एक्ट के प्रावधानों को लागू किया गया है। संविधान में मिले अधिकारों के तहत ही राज्य राज्य सरकार ने ऐसा किया है। सरकार ने अदालत से समय देने की मांग की और कहा कि अगली तिथि को इसकी विस्तार से जानकारी दी जाएगी।