रांचीः सिविल कोर्ट रांची की न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत ने दहेज प्रताड़ना से जुड़े सात साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल फेस कर रहे पति समेत परिवार के पांच सदस्यों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इसमें सूचक के पति परवेज आलम उर्फ विक्की, उसका भाई तब्बू उर्फ रिक्की, तबरेज उर्फ बंटी, साजिद एवं रौशन आरा का नाम शामिल है।
सूचक ने दहेज प्रताड़ना को लेकर शादी के पांच बाद 2017 में लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गवाही के दौरान सूचक की मां ने कोर्ट को बताया कि मेरी बेटी की मृत्यु छह साल पूर्व हो चुकी है। इसके अलावा मामले में अन्य कोई गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा। जिसका लाभ आरोपियों को मिला।