रांचीः रिम्स रांची के डॉ. संजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी आशा सिंह समेत चार डॉक्टर के साथ कुल 8 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, राशि गबन एवं आपराधिक साजिश रचने के आरोप में सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली थाने ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है। इससे सभी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्राथमिकी आर्केड, प्रेमसंस मोटर के सामने, बूटी रोड, बरियातू निवासी अनिल अधिकारी, उसकी पुत्री मारिया अधिकारी, मल्लिका दत्ता, डॉ. संजय कुमार सिंह, उनकी पत्नी डॉ. आशा सिंह, पवन कुमार बर्नवाल, डॉ. विद्यापति की पत्नी डॉ. इंदु कुमारी एवं डॉ. सुनील कुमार की पत्नी डॉ. नीलम अग्रवाल के खिलाफ कोतवाली थाना में दर्ज की गई है।
यह प्राथमिकी मेसर्स देविका कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीरेंद्र कुमार सिंह की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दर्ज शिकायतवाद की सुनवाई पश्चात की गई है। सीजेएम कोर्ट ने 6 अगस्त को ही कोतवाली थानेदार को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। जब थाना एवं एसएसपी रांची ने लिखित शिकायत पर केस दर्ज नहीं किया गया था। तब शिकातयकर्ता ने 8 अगस्त 2023 को सीजेएम कोर्ट में मुकदमा किया था।
आरोप है कि मेसर्स देविका कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स प्रा. लि. कंपनी ने अनिल अधिकारी और मारिया अधिकारी की 22 कट्ठा जमीन पर अधिकारी आर्केड के नाम से एक बहुमंजिला आवासीय सह वाणिज्यिक भवन का निर्माण कराया। निर्माण के समय आपसी समझौता हुआ उसका आरोपियों ने उल्लंघन किया। निर्माण को लेकर अनिल और मारिया को साल 2015 में अग्रिम राशि के रूप में 27.51 लाख रुपए का भुगतान कंपनी ने किया था। यह रकम वापसी योग्य अग्रिम के रूप में किया गया था। जिस पर मौखिक सहमति हुई थी। साथ ही फ्लैटों और व्यावसायिक स्थानों की बिक्री पर एक शर्त रखने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। वापसी योग्य अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया। झूठे बयानों के आधार पर आरोपी व्यक्तियों ने एक दूसरे के साथ आपराधिक षडयंत्र में कंपनी की भारी रकम का गबन किया गया। डॉक्टरों पर आरोप है कि गलत तरीके से फ्लैट बुक कराया है।