Ranchi: पीएमएलए कोर्ट ने मनी लाउंड्रिंग मामले में ट्रायल फेस कर रहा दिल्ली निवासी सीए मुकेश मित्तल को इलाज कराने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। इलाज के दौरान उसको अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट रहेगी। यह छूट 18 दिसंबर से 22 फरवरी 2025 के बीच की तारीखों तक रहेगी। इसके बाद मामले में निर्धारित अगली तारीख को आरोपी को सशरीर अदालत में उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में मुकेश मित्तल चार्जशीटेड है।
इससे पूर्व मुकेश मित्तल के अधिवक्ता ने याचिका दाखिल कर अदालत से गुहार लगाई कि गंभीर रूप से जलने से हुए घावों से परेशानी में है। याचिकाकर्ता का बाएं हाथ की प्लास्टिक सर्जरी तत्काल करवाने की आवश्यकता है। सर्जरी के दौरान याचिकाकर्ता को अस्पताल में रहना होगा तथा नियमित रूप से विशेष फिजियोथेरेपी करानी होगी। दाखिल याचिका पर सुनवाई पश्चात अदालत ने दो महीने 18 दिसंबर से 22 फरवरी 2025 के बीच की तारीखों में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अनुमति प्रदान की है।