रांचीः अपनी ही बेटी ने ससुराल के साथ मिलकर अपने 83 वर्षीय वृद्ध पिता अजय कुमार सेन गुप्ता से धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली है। इस घटना को लेकर अजय कुमार सेन गुप्ता ने सिविल कोर्ट में 2023 में मुकदमा किया है। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडे की अदालत में दर्ज मुकदमे में अपना बयान दर्ज कराया। गवाही के दौरान बहुत ही मार्मिक माहौल हो गया था। कोर्ट के समक्ष गवाही देते हुए उन्होंने अपनी बेटी अनन्या सेन सहित उसके पति सुब्रतो सेन और उसके ससुराल के अन्य रिश्तेदार इशिता सेन खत्री, चंदना सेन और स्वप्ना सेन द्वारा संचालित कंस्ट्रक्शन कंपनी इशिता एंड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
इस दौरान वृद्ध पिता ने बहुत ही मर्माहत तरीके से कोर्ट को बताया की बेटी अनन्या सेन एक षड्यंत्र के तहत अपने ससुराल के सदस्यों के साथ मिलीभगत करके मेरा सारा रुपया 50 लाख से अधिक ठग लिया। जो जमीन और घर था उसे भी बिक्री कर दिया। आज 24 घंटे अकेले रहता हूं। कोई मेरा देखरेख नहीं करता है। उन्होंने कोर्ट को बताया की अपना भरण पोषण के लिए एसडीओ के कोर्ट में एक मुकदमा भी किया। जहां कोर्ट ने बेटी को₹7000 प्रतिमाह राशि देने का आदेश दिया। लेकिन अदालती आदेश का पालन वह आज तक नहीं कर रही है। मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी।
इससे पहले उन्होंने कोर्ट को बताया की मेरा दामाद सुब्रतो सेन वर्ष 2010 में षड्यंत्र रच करके मेरा पुराना मकान बिक्री कर दिया। एक पैसा नहीं दिया। सब पैसा रख लिया। इसके अलावे घर के सामने जमीन पर 6 फ्लैट बनवाने के बहाने 33 लाख रुपया ठग लिया। आज तक न तो फ्लैट दिया और न ही मेरा पैसा लौटाया। गवाही देते हुए कोर्ट को उन्होंने कहा कि 5 फरवरी 2020 को बेटी अनन्या सेन अपने पिता के हिस्से के फ्लैट को अपनी गोतनी चंदन सेन गुप्ता के नाम पर बिक्री कर दिया और सारा पैसा रख लिया। सभी आरोपियों ने वृद्ध पिता को जान से करने का भी प्रयास किया था। वृद्ध पिता अपनी बेटी और उसके ससुराल के रिश्तेदारों के खिलाफ वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज कराया है। कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 406,420, 323,379, 120बी और 506 के तहत संज्ञान लिया है। मामले में चार्ज पूर्व गवाही चल रही है।